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लॉकडाउन 4.0: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के भीतर सभी ट्रेनों-बसों को चलाने सहित दुकानों को खोलने का दिया आदेश

कोरोना वायरस का प्रकोप देश में थमा नहीं है. कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. जिसके अनुसार चौथे चरण का लॉकडाउन 31 मई तक चलने वाला है. इस लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई हैं. केंद्र सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गईं, जो पहले के मुकाबले अलग हैं.

लॉकडाउन 4.0: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के भीतर सभी ट्रेनों-बसों को चलाने सहित दुकानों को खोलने का दिया आदेश
मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा (Photo Credits-ANI Twitter)

बेंगलुरु. कोरोना वायरस का प्रकोप देश में थमा नहीं है. कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. जिसके अनुसार चौथे चरण का लॉकडाउन 31 मई तक चलने वाला है. इस लॉकडाउन में  कई तरह की छूट दी गई हैं. केंद्र सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गईं, जो पहले के मुकाबले अलग हैं. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों को अपने हिसाब से हालात को देखते हुए फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. इसी बीच कर्नाटक से खबर है कि सूबे की सरकार ने राज्य में बसों और ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है. साथ ही दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने बताया कि राज्य में सड़क राज्य परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बसें ही चलेंगी। कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. साथ ही रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की इजाजत है. यह भी पढ़े-Lockdown 4.0: आज से खुलेंगी नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा, गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लिए जारी की यह गाइडलाइन

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि राज्य में कोरोना से पीड़ितो की संख्या 1 हजार 147 हो गई है. कोविड-19 की चपेट में आने से 37 लोगों की मौत हुई है. जबकि 509 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अस्पताल से घर चले गए हैं.

उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नए दिशा-निर्देश जारी किए. जिसमें कई रियायते दी गई हैं.   इसके अनुसार लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा खोलने की इजाजत है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 18, 2020 01:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).