INX मीडिया केसः पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी करते हुए पूर्व वित्त मंत्री की जमानत याचिका को लेकर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होने वाली है. कोर्ट में दायर याचिका में पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत से इंकार करने के फैसले को चुनौती दी है.

कोर्ट ने इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 15 अक्टूबर को जवाब देने के लिए कहा है. जिसपर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह सीबीआई की ओर से 14 अक्टूबर को जवाब दायर कर देंगे. यह भी पढ़े-INX Media Case: पी चिदंबरम को कोर्ट से झटका, 17 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, घर का खा सकेंगे खाना

पी चिदंबरम की याचिका पर SC ने सीबीआई से मांगा जवाब-

वैसे पी चिदंबरम न्यायिक हिरासत के तहत फिलहाल तिहाड़ जेल बंद है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम (P Chidambaram) ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है.

गौरतलब है कि जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने साल 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया कंपनी (INX Media Case) को 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

ज्ञात हो कि आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. इस दौरान जमकर राजनीतिक ड्रामा हुआ था.