INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को राहत मिलती नहीं दिख रही है. ताजा खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (Former Finance Minister P Chidambaram) को राहत मिलती नहीं दिख रही है. ताजा खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली कोर्ट (Delhi High Court) के इस फैसले के बाद पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. वैसे वे 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं और तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है.
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में गिरफ्तार हुए चिदंबरम ने 11 सितंबर को जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस दौरान उन्होंने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजे जाने के सीबीआई के फैसले को चुनौती दी थी. यह भी पढ़े-INX Media Case: तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम से मिलने पहुंचे सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह
पी.चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज-
INX media case: Delhi High Court rejects the regular bail petition of Congress leader P Chidambaram in CBI case. He is currently lodged in Tihar jail under CBI judicial custody. pic.twitter.com/I3YoFWqrLX
— ANI (@ANI) September 30, 2019
गौरतलब है कि सीबीआई (CBI) ने वर्ष 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया कंपनी (INX Media Case) को 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2019 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

