दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (Ex-Finance Minister P. Chidnbaram) की न्यायिक हिरासत को 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) द्वारा नाम लिए जाने के बाद सामने आया. दंपति वर्तमान में इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से हुई बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुबंई की जेल में बंद है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी चिदंबरम के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दायर किया है.
कोर्ट से पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत जहां 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. वहीं चिदंबरम को घर का खाना खाने को लेकर राहत भी मिली है. उनकी तरफ से घर का पका हुआ खाना खाने को लेकर जो याचिका कोर्ट में दायर कि गई थी. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को स्वीकार कर लिए हैं. जो चिदंबरम को घर का पका हुआ खाना मिल सकेगे.