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गुजरात: हेलमेट पहनने के नियमों में सरकार ने दी ढील, लेकिन रखी ये शर्त

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा.

गुजरात: हेलमेट पहनने के नियमों में सरकार ने दी ढील, लेकिन रखी ये शर्त
प्रतीकात्मक तस्वीर/बाइकर्स (Photo Credits: Twitter)

अहमदाबाद: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट (Helmet) नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा.

दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरूद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है. कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था.

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आर सी फालदू ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 05, 2019 10:09 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).