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Election Voting Percentage Data: 'एक रात में डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता', वोटिंग प्रतिशत में देरी को लेकर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को जवाब (View Tweet)

सुप्रीम कोर्ट में आज एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई हो रही है. इस याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

Election Voting Percentage Data: 'एक रात में डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता', वोटिंग प्रतिशत में देरी को लेकर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को जवाब (View Tweet)
Credit-Wikimedia Commons

Election Voting Percentage Data: सुप्रीम कोर्ट में आज एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई हो रही है. इस याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश देने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने ADR की याचिका पर कहा कि ECI को बस इतना करना है कि पुलिस अधिकारी से फॉर्म-17 के आंकड़े प्राप्त करें और वेबसाइट पर डाल दें. इसके बाद CJI ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि आपको ऐसा करने में क्या परेशानी है?

''हर मतदान अधिकारी शाम तक फॉर्म-17 सबमिट करता है, शाम 6 से 7 बजे तक मतदान पूरा होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी के पास पूरे निर्वाचन क्षेत्र का डेटा होता है. हमने आपको पर्याप्त समय दिया है. इसके बाद भी आप इसे अपलोड क्यों नहीं करते हैं''

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एक रात में डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता: ECI

इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एक रात में डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता है. यह एक सेट पैटर्न है. चुनाव की घोषणाओं से पहले पहले मतदाता सूची, फिर ईवीएम पर सवाल उठाया गया. अब ऐसे सवाल उठाने पर नए मतदाताओं पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और मतदाता संख्या में कमी आती है.

फिलहाल, जस्टिस बोपन्ना के विदाई समारोह के चलते सुनवाई रोक दी गई है. शाम 5 बजकर 45 मिनट पर फिर इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on May 17, 2024 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).