पटना: बिहार की भोजपुर जिले की एक अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'चौकीदार चोर है' (Chowkidar Chor Hai) नारे को लेकर शनिवार को एक परिवाद-पत्र दायर किया गया. इस परिवाद-पत्र में राजद नेता तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है. यहां व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थनीय वकील सत्यव्रत कुमार ने एक परिवाद-पत्र दाखिल किया है। परिवाद-पत्र में आरोप लगाया गया है कि समस्तीपुर की शुक्रवार की रैली में राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' का नारा लगवाया, जबकि किसी चौकीदार के खिलाफ चोरी का कोई प्रमाण नहीं है.
पत्र में कहा गया है कि यह न केवल देश के चौकीदारों का अपमान है, बल्कि यह देशद्रोह का भी मामला है. उन्होंने कहा कि इस समाचार को कई चैनलों पर देखकर वह खुद आहत हुए हैं. वकील सत्यव्रत ने परिवाद-पत्र में मंच पर उपस्थित राजद नेता तेजस्वी को भी आरोपी बनाया है. यह भी पढ़े: ‘चौकीदार चोर है’ बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद, मांगी माफी
परिवाद-पत्र में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 (ए) और 505 (1) के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है. सत्यव्रत ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.