ओडिशा में पुलिसकर्मियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें ड्यूटी के दौरान वर्दी में टैटू बनवाने से मना किया गया है. DCP सुरक्षा सुधाकर मिश्रा ने कहा, "मैंने निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान, वर्दी में रहते हुए टैटू न बनवाएं. यह पुलिस की छवि खराब करता है. यह हमारे पीएम (पुलिस मैनुअल) नियम का भी हिस्सा है..."
डिप्टी कमिश्नर ने एसएसबी जवानों को शरीर पर से 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने का निर्देश जारी किया है. डिप्टी कमिश्नर सिक्योरिटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन के जिन कर्मियों के शरीर पर ऐसे टैटू हैं, जो वर्दी पहनने के बाद नजर आ रहे हैं, उन्हें 15 दिन में स्थायी रूप से हटाएं.
इस निर्देश के पीछे तर्क यह है कि टैटू पुलिस की छवि को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें गैर-पेशेवर दिखा सकते हैं. पुलिस मैनुअल में भी इस संबंध में नियम हैं जो वर्दी के साथ अनुशासन और औपचारिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं.
#WATCH | Odisha: DCP Security Sudhakara Mishra says, "I have given instruction not to make tattoos while on duty, while on a uniform. It tarnishes the image of the police. It is a part of our PM (Police Manual) rule as well..." pic.twitter.com/MYsxdibjVh
— ANI (@ANI) April 10, 2024
ऐसे पुलिसवालों की लिस्ट बनाई जाएगी, जिनके बॉडी के टैटू वर्दी पहनने के बाद दिखाई देते हैं और आदेश जारी होने के बाद भी अगर वे उसे नहीं हटाते हैं तो उनपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.