पटना: बिहार के जिला मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न कांड के बाद सुर्खियों में आई बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट उनके घर से छापेमारी के दौरान बरामद कारतूस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पुलिस कभी भी गिरफ्तार हो सकती है.
बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की घनिष्ठता की बात सामने आने पर मंजू वर्मा को प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इस्तीफा देने के ठीक बाद सीबीआई की टीम ने मंजू वर्मा के बिहार के बेगूसराय स्थित आवास घर छापेमारी की थी. उस दौरान सीबीआई ने उनके घर से करीब 40 कारतूस बरामद किया था. जिसके बाद मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.यह भी पढ़े: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: मंत्री मंजू वर्मा ने दिया इस्तीफा, कहा रसूखदारों को बचाने की हो रही है साजिश
मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद बिहार पुलिस ने इस मामले में पूछताछ जब तेज किया तो वे गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना हाईकोर्ट (HC) में जमानत को लेकर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नही सुनी और उनकी याचिका को खरीज कर दिया. यह भी पढ़े: बिहार: शेल्टर होम में 21बच्चियों से रेप की हुई पुष्टि, विरोध करने पर की जाती थी पिटाई
बता दें कि कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई. ऐसा कहा जा रहा है. पुलिस उन्हें आर्म्स एक्ट मामलें में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.