PAN Rules For 2000 Notes: 2 हजार रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी सवालों का जवाब दिया. RBI गवर्नर ने स्पष्ट किया कि 20 हजार रुपये तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह के डॉक्युमेंट की जरुरत नहीं है. उन्होंने बताया कि 50,000 रुपये या अधिक जमा कराने पर जो मौजूदा पैन की अनिवार्यता का नियम है और यह नियम 2,000 के नोटों के लिए भी लागू होगा. Rs 2000 Note Exchange: कल से शुरू होगी 2000 के नोटों की एक्सचेंज प्रक्रिया; जानें लिमिट और अन्य डिटेल्स. 

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं क्योंकि 30 सितंबर की समय सीमा अभी चार महीने दूर है.

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