FDA Rule for Hotels: अब पुणे के होटलों में वेज और नॉन वेज खाना अलग अलग पकाने होंगे, नियमों के उल्लंघन पर हो सकता है लाइसेंस रद्द, फ़ूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के आदेश
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FDA Rule for Hotels: पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने होटल व्यवसायियों के लिए नया नियम लागू किया है. अब होटल संचालकों को शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी, प्रोसेसिंग और पकाने का काम अलग-अलग स्थान या बर्तन में करना अनिवार्य होगा.खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई होटल या खानपान व्यवसायी इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या फिर विवेचना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और विश्वास से जुड़ा मामला है.पिछले साल महाराष्ट्र में करीब 30,000 होटल और फूड बिज़नेस संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया था.

इस साल यह संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यवसायी खाद्य सुरक्षा के मानकों को समझें और उनका पालन करें.ये भी पढ़े:FDA Action in Nashik: अगर आप भी खाने के शौकीन तो हो जाएं सावधान! नाशिक में मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई, एफडीए ने 239 किलो पनीर किया नष्ट

ग्राहकों से अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें खाद्य मिलावट या असुरक्षित खानपान से जुड़ी कोई जानकारी है तो वे Food Safety Connect ऐप या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करें. इससे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

होटल संचालन में अब लापरवाही नहीं चलेगी

पुणे और पूरे महाराष्ट्र में अब होटल व्यवसायियों को सावधानी बरतनी होगी.खाद्य सुरक्षा को लेकर जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों का पालन न करना न केवल कानूनन अपराध होगा, बल्कि यह ग्राहकों की जान के साथ खिलवाड़ भी माना जाएगा. सभी होटल व्यवसायियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएं.