नोएडा (उत्तर प्रदेश), 5 मार्च : गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार (Rape) के प्रयास के दोषी को शुक्रवार को 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया ने बताया कि मई 2018 में सेक्टर-49 थाना क्षेत्र निवासी 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले संजू पाल को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
उन्होंने बताया कि आरोपी ने बच्ची के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया था. इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज निरंजन कुमार चौरसिया (POCSO-3) की अदालत में चल रही थी. यह भी पढ़ें : West Bengal: 24 परगना जिले में क्रूड बम विस्फोट में 6 बीजेपी कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में भर्ती
उन्होंने शुक्रवार को दोषी संजू पाल को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.