AAP सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वे शहर में या कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाने की योजना नहीं बना रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 की स्थिति का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया. दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने विचार किया है कि, COVID19 की स्थिति का आकलन करने के बाद, दिल्ली या इसके कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए. नवंबर के महीने के दौरान कोरोनोवायरस के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई थी.
बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार से बिना किसी देरी के तुरंत भीड़ भाड़ को मैनेज करने को कहा था और पूछा था कि क्या पूरी राष्ट्रीय राजधानी में रात का कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए या इसके कुछ हिस्सों में. यह भी पढ़ें: Night Curfew in Rajasthan: कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजस्थान सरकार सख्त, 1 से 31 दिसंबर तक 12 जिलों में लगाया नाईट कर्फ्यू
देखें ट्वीट:
Delhi Government informs Delhi High Court that it has taken a considered view, after assessing the COVID19 situation, not to impose night curfew in Delhi or some parts of it as of now https://t.co/jDkmKNv3A2
— ANI (@ANI) December 3, 2020
बता दें कि HC ने दिल्ली सरकार से तय करने के लिए कहा है कि राजधानी क्षेत्र में कोरोनावायरस के लिए सावधानी बरतने के लिए अन्य उपायों की आवश्यकता है. जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की डिवीजन बेंच की टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि क्या वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुरोध प्रस्ताव का पालन कर रही है? यह भी पढ़ें: Punjab Imposes Night Curfew: पंजाब में 1 दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फ्यू, COVID-19 के नियमों को तोड़ने पर देना होगा दोगुना जुर्माना
हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को सिचुएशन रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जो आज केजरिवाल सरकार ने पेश की और दिल्ली में नाईट कर्फ्यू न लगाने का अपना फैसला लिया.