निर्भया गैंगरेप केस: 22 जनवरी के दिन दोषियों को दी जाने वाली फांसी टल सकती है? मुकेश की दया याचिका गृहमंत्रालय के पास पहुंची 
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gangrape Case) में 22 जनवरी के दिन दोषियों को दी जाने वाली फांसी टल सकती है? बताना चाहते है कि मुकेश सिंह की दया याचिका दिल्ली सरकार से खारिज होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंच गई है. जिसपर मंत्रालय का बयान भी सामने आया है. वही दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने  याचिका पहले ही खारिज कर दी है. इसके साथ ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख शुक्रवार को तय करनेवाला है. इसे लेकर तिहाड़ जेल से  रिपोर्ट मांगी गई है जो शुक्रवार को कोर्ट में पेश की जाएगी. वही तिहाड़ जेल ने भी दोषियों को फांसी देने के लिए नई तारीख की मांग सामने रखी है.

बता दें कि तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही नई तारीख तय होगी. यह स्थिति दया याचिका खारिज होने के बाद सही तरीके से साफ होगी. इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि हमने मुकेश सिंह की याचिका को खारिज कर एलजी के पास भेज दिया है. यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली सरकार ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका, एलजी ने केंद्रीय गृहमंत्रालय के पास भेजा

ANI का ट्वीट-

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले के दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन मंगलवार को खारिज कर दी थी. तिहाड़ जेल प्रशासन को यह भी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी कि जब तक राष्ट्रपति की तरफ से निर्भया के दोषियों की फांसी पर फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी. यह रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट के सामने दायर की जाएगी.