नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape Case) के चारो दोषियों में से एक मुकेश (Mukesh) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बताना चाहते है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने गुरूवार को मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही एलजी ने यह याचिका केंद्रीय ग्रहमंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) को भेज दी है. निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी है. वही निर्भया गैंगरेप चार दोषियों में से किसी ने अभी तक दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अधिकारियों को सूचित नहीं किया है कि वे अपने परिवार से अंतिम बार कब मिलना चाहते हैं.
ज्ञात हो कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले के दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मौत की सजा पाने वाले चार मुजरिमों में से विनय शर्मा और मुकेश कुमार की सुधारात्मक याचिकायें खारिज करने का फैसला सुनाया था. यह भी पढ़े-निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की, 22 जनवरी को होनी है फांसी
ANI का ट्वीट-
2012 Delhi gang-rape case: Delhi Government has rejected the mercy plea of Mukesh, one of the convicts in the case. The mercy plea was then forwarded to Lieutenant Governor, who has now sent it to Union Ministry of Home Affairs.
— ANI (@ANI) January 16, 2020
उल्लेखनीय है कि 2012 के निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया था. जिसके बाद चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दिए जाने का फैसला सुनाया है.