निर्भया गैंगरेप केस: फांसी पर रोक लगाने की दोषियों की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल को भेजा नोटिस, क्या फिर टलेगी फांसी?

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की याचिका पर शुक्रवार को जवाब देने को कहा. इस याचिका में एक फरवरी को तय उनकी फांसी पर रोक की मांग की गयी है.

निर्भया गैंगरेप के दोषी (File Photo)

नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन को नोटिस जारी कर निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या (Nirbhaya Gangrape Case) मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की याचिका पर शुक्रवार को जवाब देने को कहा. इस याचिका में एक फरवरी को तय उनकी फांसी पर रोक की मांग की गयी है. उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार में चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया के साथ बेरहमी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इसमें छह लोग शामिल थे, जिसमें राम सिंह ने जेल में फांसी लगा ली थी, जबकि एक नाबालिग सजा पूरी कर चुका है

विशेष न्यायाधीश ए के जैन ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक इस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा. बताना चाहते है कि 4 में से तीन दोषियों विनय, पवन और अक्षय ठाकुर के वकील एपी सिंह ने 1 फरवरी को तय फांसी को स्थगित करने के लिए गुरुवार को राजधानी के एक कोर्ट पहुंचे हैं.  यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप केस: 1 फरवरी को फांसी रोकने के लिए याचिका दायर, थोड़ी देर में होगी सुनवाई

फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषी विनय कुमार शर्मा की ओर से पेश वकील ए पी सिंह ने अदालत से फांसी को अनिश्चितकाल के लिए टाल देने को कहा क्योंकि कुछ दोषियों के कानूनी उपचार अभी बाकी हैं.

(भाषा इनपुट के साथ)

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