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निर्भया गैंगरेप केस: 1 फरवरी को फांसी रोकने के लिए याचिका दायर, थोड़ी देर में होगी सुनवाई

निर्भया गैंगरेप के दोषियों का फांसी का दिन नजदीक आ गया है. इस बीच मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने फांसी को टालने के लिए नई याचिका दायर की गई है. दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फांसी की तारीख 1 फरवरी पर रोक लगाने की मांग की है.

निर्भया गैंगरेप केस: 1 फरवरी को फांसी रोकने के लिए याचिका दायर, थोड़ी देर में होगी सुनवाई
फांसी का फंदा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप के दोषियों (Nirbhaya GangRape) का फांसी का दिन नजदीक आ गया है. इस बीच मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने फांसी को टालने के लिए नई याचिका दायर की है. दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में याचिका दायर करते हुए फांसी की तारीख 1 फरवरी पर रोक लगाने की मांग की है. इस याचिका पर विशेष जज एके जैन आज दोपहर बाद सुनवाई करेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक चार में तीन दोषियों विनय, पवन और अक्षय ठाकुर के वकील एपी सिंह ने एक फरवरी को तय फांसी को स्थगित करने के लिए गुरुवार को दिल्ली की एक कोर्ट का रुख किया है. याचिका में कहा गया है कि अब तक कुछ दोषियों ने सारे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया है. इसलिए यह फांसी स्थगित की जानकी होनी चाहिए. निर्भया गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी मुकेश सिंह की याचिका, कहा- अब दखल की जरुरत नहीं

उल्लेखनीय है कि चारो दोषियों-मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर व पवन गुप्ता- को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी. सजा-ए-मौत को अमल में लाए जाने की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद से आरोपी अपने बचाव में हर संभव कदम उठा रहे हैं. इसी के तहत निर्भया कांड में सजायाफ्ता मुजरिमों में से एक विनय कुमार शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है.

उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार में चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया के साथ बेरहमी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इसमें छह लोग शामिल थे, जिसमें राम सिंह ने जेल में फांसी लगा ली थी, जबकि एक नाबालिग सजा पूरी कर चुका है. (एजेंसी इनपुट के साथ)

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 30, 2020 12:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).