पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत, NIA ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत
पुलवामा आतंकी हमला (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने बताया कि बीते साल हुए पुलवामा (Pulwama Terror Attack) आतंकी हमले के केस में युसूफ चोपन (Yousuf Chopan) को जमानत नहीं मिली है. कहा जा रहा था कि इस मामलें की जांच कर रही एनआईए ने कोर्सट में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया, जिस वजह से कोर्ट ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिश में शामिल युसूफ चोपन को जमानत दे दी.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने एनआईए के हवाले से बताया “ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने पुलवामा हमले केस में एक आरोपी युसूफ चोपन को जमानत दे दी है. इसको लेकर यह स्पष्ट किया जाता है कि युसूफ को पुलवामा आतंकी हमला मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.”

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एनआईए ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद की साजिश से संबंधित एक मामलें में युसूफ को छह अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल किए गए. जबकि जांच के दौरान सात और ओवर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया. वहीं अपर्याप्त सबूतों के कारण युसूफ चोपन का नाम चार्जशीट में नहीं शामिल किया गया.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि दिल्ली की एक अदालत ने बीते 18 फरवरी को पुलवामा हमला साजिश मामले में युसूफ चोपन को जमानत दे दी. दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के पांच षड्यंत्रकारियों या इसे अंजाम देने वालों को सुरक्षाबलों ने अलग-अलग मुठभेड़ में मार गिराया. जिससे एनआईए की जांच उस बिंदु पर पहुंच गई है, जहां से संभवत: इसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है.

उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था. जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक आत्मघाती हमलावर ने पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर विस्फोटकों से लदी अपनी गाड़ी भीड़ा दी. इस टक्कर से जोरदार धमाका हुआ जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे.