GST Complaint Helpline Number: शारदीय नवरात्रि के मौके पर केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है. हाल ही में घोषित नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी (GST Exemption) दर कटौती आज यानी 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गई है. इस फैसले का असर सीधे बाजार में दिखने लगा है, क्योंकि कई कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटाने का ऐलान कर दिया है. कुछ ने अखबारों में विज्ञापन देकर ग्राहकों को नई दरों की जानकारी दी है, जबकि कुछ ने अपनी वेबसाइट पर नई कीमतों की लिस्ट जारी की है.
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है, कि जीएसटी दर कटौती का लाभ हर उपभोक्ता तक पहुँचना जरूरी है. इसके लिए सख्त निगरानी की जाएगी. अगर कोई दुकानदार या कंपनी कटौती के बावजूद पुराने दाम ही वसूलती है, तो ग्राहक तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यानी अब ग्राहकों को त्योहारों पर मिलने वाली छूट और जीएसटी राहत का पूरा फायदा मिलना तय है.
कहाँ और कैसे करें शिकायत?
सरकार ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH)
जीएसटी दर कटौती का लाभ नहीं मिलने पर उपभोक्ता सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ‘1915’ पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह सेवा पूरी तरह से फ्री है, और रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहती है.
व्हाट्सएप और एसएमएस से शिकायत (Complaint Through WhatsApp And SMS)
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (Ministry of Consumer Affairs) ने शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल हेल्पलाइन नंबर ‘8800001915’ जारी किया है. उपभोक्ता इस नंबर पर व्हाट्सएप या एसएमएस भेजकर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, ग्राहक टोल-फ्री नंबर ‘1800-11-4000’ पर भी कॉल कर सकते हैं. यह सेवा रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी.
मोबाइल एप्स के जरिए (Through Mobile Apps)
ग्राहक चाहें तो शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप और उमंग (UMANG) ऐप उपलब्ध हैं. इन एप्स के जरिए उपभोक्ता न केवल अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बल्कि उसकी स्थिति (स्टेटस) भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.
ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal)
उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए consumerhelpline.gov.in/public वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं. इस पोर्टल पर न सिर्फ शिकायत दर्ज की जा सकती है, बल्कि उपभोक्ता अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर भविष्य में होने वाली शिकायतों का रिकॉर्ड भी आसानी से देख सकते हैं.
किन-किन वस्तुओं पर लागू है नया जीएसटी दर?
नई जीएसटी दरें कई रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं को प्रभावित करेंगी, जिनमें कार और बाइक, टीवी (TV), रेफ्रिजरेटर, एसी (AC), ई-कॉमर्स से खरीदी गई वस्तुएं, एफएमसीजी (FMCG) उत्पाद, बैंकिंग और अन्य प्रमुख सेवाएं शामिल हैं.
सरकार ने त्यौहारी सीजन में मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है. अब यह जिम्मेदारी भी ग्राहकों की बनती है, कि वे सुनिश्चित करें कि उन्हें नए दरों का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं. अगर कोई दुकानदार या कंपनी पुराने दाम पर ही सामान बेचती है, तो उपभोक्ता आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस कदम का सीधा फायदा यह होगा कि जीएसटी दर कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचेगा.













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