Mobile and calculator Banned in Vote Counting Center: मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

भोपाल, 30 नवंबर : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना तीन दिसंबर को होने वाली है, मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाने को प्रतिबंधित किया है. आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने गुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.

बैठक में तीन दिसंबर को होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उप निर्वाचन आयुक्त भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतगणना केंद्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे. किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा. मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणना कर्मी ही कैलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे. यह भी पढ़ें : Manipur: मणिपुर के उखरुल में हथियारबंद लोगों ने बैंक से 18.85 करोड़ रुपये लूटे

उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना केंद्र में सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चैबंद रहें. निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएं प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों. किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए.

उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का अक्षरशः पालन करें. पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करने के आधा घंटा बाद ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाए. ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिए मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित करें. मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे. मतगणना केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे. सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन रेन्डमाइजेशन से लेकर विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने तक संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे. मतगणना प्रक्रिया की शुद्धता पर कोई संदेह या गफलत नहीं होनी चाहिए.