मेहुल चोकसी का भारत न आने का बहाना, कहा- 41 घंटे सफर कर के भारत नहीं आ सकता
मेहुल चोकसी (Photo Credits PTI)

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने बॉम्बे कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कहा है कि खराब सेहत की वजह से भारत आने के लिए 41 घंटे की यात्रा नहीं कर सकता. चोकसी ने प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर उसकी सेहत की जानकारी न देकर कोर्ट को गुमराह किया गया है. इसके अलावा चोकसी ने यह भी कहा है कि वह लगातार बैंक के संपर्क में है और केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा है. चोकसी का यह जवाब हाल ही में सीबीआई (CBI) के आग्रह पर इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद आया है.

गौरतलब है कि चोकसी पर अपने भांजे नीरव मोदी ने साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है. चोकसी अभी तक अपने खिलाफ मामले को राजनीतिक प्रकृति का बताकर भारतीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आने से बच रहा था. रेड कॉर्नर नोटिस एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है. इसमें इंटरपोल अपने सदस्य देशों से अन्य सदस्य देश में वांछित भगोड़े अपराधी को पकड़ने, हिरासत में लेने को कहत्ता है. यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबा डबल डेकर पुल 'बोगीबील' देश को किया समर्पित, एक साथ दौड़ेगी ट्रेन और कार

जनवरी, 2018 में अपने भांजे नीरव मोदी के साथ देश छोड़कर भागने वाले गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक चोकसी (59), उसकी पत्नी अमी मोदी और भाई निशाल मोदी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है. सीबीआई ने पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और चोकसी दोनों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए हैं.