नई दिल्ली, 4 मार्च : आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में उनकी समीक्षा याचिका पर तुरंत सुनवाई की जाय. सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाई है.
आप नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. यह भी पढ़ें : TMC MLA Tapas Roy Resigns: छह बार के तृणमूल विधायक तापस रॉय ने इस्तीफा दिया, पार्टी भी छोड़ी
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "एक ईमेल भेजें, मैं इस पर गौर करूंगा." पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वह पहले ही क्यूरेटिव पेटीशन सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुके हैं. दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर मौखिक सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.
इसमें कहा गया था, "हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में आधारों को ध्यान से देखा है. हमारी राय में, 30 अक्टूबर, 2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है. समीक्षा याचिका खारिज की जाती है." पिछले साल 30 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो दोनों कर रही है.