Maharashtra 5 Level Unlock Plan: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, सोमवार से 5 लेवल अनलॉक प्लान के तहत लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी जाएगी ढील
उद्धव ठाकरे (Photo Credits: Facebook)

Maharashtra Lockdown: कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) का प्रकोप भले ही अब तक थमा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) में संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब लॉकडाउन प्रतिबंधों (Lockdown Ristrictions) को लेकर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बड़ा फैसला किया है. शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह अपनी पांच स्तरीय अनलॉक योजना के तहत सोमवार से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने जा रही है. हालांकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन में कोविड पॉजिटिविटी रेट और राज्य में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर ढील दी जाएगी. राज्य सरकार का यह आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा.

एक बयान में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी. कोविड-19 की गंभीरता के स्तर के अनुसार राज्य के जिलों में छूट की डिग्री तय की गई है. गाइडलाइंस के मुताबिक, लोक स्वास्थ्य विभाग हर गुरुवार को स्थिति का आकलन करेगा. राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो 5 लेवल अनलॉक प्लान (5 Level Unlock Plan) तैयार किया गया है वो इस प्रकार है.

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लेवल-1

सभी जिले जहां कोविड केस की पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी या उससे कम है और अस्पताल के बिस्तरों की ऑक्युपेंसी संख्या 25 फीसदी से कम है, स्तर 1 के अंतर्गत आते हैं. इन जिलों को पूरी तरह से अनलॉक करने की अनुमति दी जाएगी और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी. इन जिलों में थिएटर, मॉल, निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति होगी. शादियों, अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने और फिल्म की शूटिंग की भी अनुमति होगी. मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योग भी लेवल 1 और 2 के क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के फिर से शुरु किए जा सकते हैं.

लेवल-2

राज्य के जिन शहरों और जिलों में 5 फीसदी कोविड-19 मामलों की पॉजिटिविटी दर है और 25-40 फीसदी अस्पताल के बिस्तरों पर ऑक्युपेंसी है, उन्हें लेवल 2 में शामिल किया जाएगा. लेवल 2 के अंतर्गत आने वाले जिलों में धारा 144 लागू रहेगी. मुंबई अनलॉक योजना के लेवल 2 में आता है. रेस्टॉरेंट, जिम, सलून और ब्यूटी पार्लर को 50 फीसदी क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी. लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए संचालित करने की अनुमति नहीं होगी.

लेवल-3

सभी जिले जहां कोविड मामले की पॉजिटिविटी दर 5-10 फीसदी है और अस्पताल के बिस्तरों की ऑक्युपेंसी संख्या 40-60 फीसदी से कम है, वो लेवल 3 के अंतर्गत आते हैं.

लेवल-4

सभी जिले या इलाके जहां कोविड-19 मामले की पॉजिटिविटी दर 10-20 फीसदी है और अस्पताल के बिस्तारों की ऑक्युपेंसी संख्या 60-75 तक है, वो लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं. यह भी पढ़ें: COVID-19: महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 14,152 नए केस, मुंबई में एक दिन में 973 नए मामले

लेवल-5

20 फीसदी और उससे अधिक की कोविड-19 पॉजिटिविटी दर और अस्पताल के बिस्तरों की ऑक्युपेंसी संख्या 75 फीसदी से अधिक वाले शहर और जिले लेवल 5 के अंतर्गत आएंगे. ऐसे क्षेत्रों में कोई छूट नहीं होगी. लेवल 5 के तहत आनेवाले किसी भी शहर या जिले से आने-जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी.

बहरहाल, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 14,152 नए मामले सामने आए और 289 मरीजों की मौत हुई है. राज्य में लगातार पांचवे दिन 20 हजार से कम मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रिकवरी रेट नए संक्रमण के मामले से अधिक हो गई है. राज्य में अब भी 1,96,894 मामले सक्रिय हैं.