भोपाल: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद को रोकने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दिया. राज्य के गृह विभाग (Home Department) ने आज मध्य प्रदेश के राजपत्र में मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून-2020 की अधिसूचना जारी कर दी, इसके साथ ही अब राज्य में यह कानून लागू हो गया. इस कानून को लागू होने के बाद किसी को जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता हैं.
कानून के नजर में ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता हैं. इस कानून में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दो से दस साल की सजा होने के साथ ही पच्चास हजार रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान हैं. राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ पहले ही सीएम शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा गया था कि इस कानून को बनने के बाद राज्य में जबरन धर्मांतरण के मामले रुकेंगे. इस अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति पहले ही मिल गई थी. अब इसे राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया है. यह भी पढ़े: Love jihad Law: लव जिहाद कानून की मांग पर BJP शासित राज्यों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध करने वाले पहले संविधान पढ़ें
Madhya Pradesh: State Home Department notified the Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020 in the Madhya Pradesh Gazette thereby bringing the law into effect pic.twitter.com/rFQ1I8Mrzu
— ANI (@ANI) January 9, 2021
इस कानून को लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा. इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा.