मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी
नरोत्‍तम मिश्रा, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश (Photo Credits Twitter)

भोपाल: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद को रोकने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दिया. राज्य के गृह विभाग (Home Department) ने आज मध्य प्रदेश के राजपत्र में मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून-2020 की अधिसूचना जारी कर दी, इसके साथ ही अब राज्य में यह कानून लागू हो गया. इस कानून को लागू होने के बाद किसी को जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता हैं.

कानून के नजर में ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता हैं. इस कानून में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दो से दस साल की सजा होने के साथ ही पच्चास हजार रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान हैं. राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ पहले ही सीएम शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा गया था कि इस कानून को बनने के बाद राज्य में जबरन धर्मांतरण के मामले रुकेंगे. इस अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति पहले ही मिल गई थी. अब इसे राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया है. यह भी पढ़े: Love jihad Law: लव जिहाद कानून की मांग पर BJP शासित राज्यों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध करने वाले पहले संविधान पढ़ें

इस कानून को  लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा. इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा.