Supreme Court: कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा एक महिला वकील पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट से इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी कोर्ट की सहायता करने की अपील की है. SC ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के 2 वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें वे आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिख रहे हैं.
एक वीडियो में वे बेंगलुरु के एक इलाके को 'पाकिस्तान' कहते नजर आए. जबकि, दूसरे वीडियो में वे एक महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई दिए. इस वायरल वीडियो को देखने के बाद प्रमुख वकीलों सहित कई सोशल मीडिया यूजर ने उनकी आलोचना की.
कर्नाटक HC के जज की आपत्तिजनक टिप्पणी का SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court takes suo motu cognisance of the media reports pertaining to certain comments made by a Karnataka High Court judge.
A five-judge bench of the Supreme Court asks Karnataka High Court to submit the report in this regard. SC also asks the Attorney General and…
— ANI (@ANI) September 20, 2024
बेंगलुरु के एक इलाके को 'पाकिस्तान' कहते नजर आए जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद
A judge of an Indian Constitutional Court referring to fellow citizens of a different faith as Pakistani! Astonishing!
— sanjoy ghose (@advsanjoy) September 18, 2024
महिला वकील पर कर्नाटक HC के जज की आपत्तिजनक टिप्पणी
We call upon the Chief Justice of India to take suo moto action agsinst this judge and send him for gender sensitisation training. pic.twitter.com/MPEP6x8Jov
— Indira Jaising (@IJaising) September 19, 2024
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में हम पर कड़ी नजर रखी जाती है और हमें उसी के अनुसार कार्य करना होता है. उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद SC को रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.