नई दिल्ली: IRCTC घोटाला मामले में लालू परिवार को दिल्ली पटियाला के हाउस कोर्ट से राहत मिली है. शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी है. हालांकि, लालू यादव को जमानत देने पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है. घोटाले के मुख्य आरोपी आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लेकर सुनवाई उनके खराब स्वास्थ्य के चलते टाल दी गई. मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. शनिवार को कोर्ट ने उन्हीं लोगों को रेग्युलेर बेल दी जो शनिवार को कोर्ट में पेश हुए थे. जमानत पाने वाले सभी लोगों को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी जमा करना है.
आरजेडी प्रमुख लालू यादव फिलहाल अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इस दौरान डॉक्टर्स द्वारा उन्हें बेड रेस्ट दिया गया है, साथ ही कहीं आने जाने से भी मना किया है. दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा अब लालू प्रसाद को 19 नवंबर की तारीख दी गई है. इस दिन लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेशे होंगे.
ज्ञात हो कि राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को 31 अगस्त को ही जमानत मिल गई थी लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में इस जमानत को रेग्युलर कर दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फाइल किए इस केस में जमानत पाने वाले सभी लोगों को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी जमा करना है. यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम चुनाव के लिये आज कर सकता है तारीखों का ऐलान
बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से रेलवे के भुवनेश्वर और रांची में दो होटल को चलाने का ठेका दिया जिसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई. यह भी पढ़ें- केरल में फिर भारी बारिश का खतरा, येलो अलर्ट पर 5 जिले; 22 बांधों के गेट खोले गए
CBI ने तीनों पर 2006 में रांची और पुरी में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के दो अनुबंधों को आवंटित करने में कथित वित्तीय अनियमितता पाई थी. उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे.