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IRCTC घोटाला: तेजस्‍वी और राबड़ी देवी को मिली जमानत, CBI ने नहीं किया विरोध

मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू ने एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर रिश्वत लिया था

IRCTC घोटाला: तेजस्‍वी और राबड़ी देवी को मिली जमानत, CBI ने नहीं किया विरोध
आईआरसीटीसी घोटाला (Photo Credit: PTI)

नई दिल्ली. बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद समेत सभी आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. वहीं अदालत में न उपस्थित होने के कारण लालू यादव पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है. लालू यादव फिलहाल चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं.

बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई छह अक्‍टूबर को होगी. वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया. मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू ने एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर रिश्वत लिया था.

गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को लालू की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 30 अगस्त तक अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था. लालू चर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता हैं. पटना हाई कोर्ट ने लालू को इलाज के लिए अप्रैल में औपबंधिक जमानत दे दी थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 31, 2018 11:34 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).