INX मीडिया केस: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ( फोटो क्रेडिट- ANI )

नई दिल्ली:- आईएनएक्स मनी लोंड्रीग केस ( INX Money laundering case) में गिरफ्तार किए गए पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को राहत नहीं मिली. स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मी़डिया मामले में हिरासत में 98 दिन से हिरासत में हैं. पी चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी. पी चिदंबरम को ईडी ने धनशोधन मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह निचली अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं. चिदंबरम के बेटे कार्ति जो इस मामले में सह आरोपी हैं वह पहले से ही जमानत पर बाहर हैं.

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को यहां तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की. वहीं लगभग एक महीने पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तिहाड़ में चिदंबरम से मुलाकात की थी. यह भी पढ़ें:- पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- पिक्चर अभी बाकी है.

गौरतलब हो कि सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था.