Wrong UPI Payment: पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट के जरिए लेन-देन में तेजी आई है. देश में यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) एक क्रांति की तरह आया. इसने हमारे लेनदेन की आदतों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. किसी को पैसे भेजने हो हो या दुकानों पर पेमेंट करना हो, UPI ने सब कुछ बेहद आसान और तेज कर दिया है. चंद सेकंड में क्यूआर स्कैन करके, या मोबाइल नंबर डाल कर पूरी सुरक्षा के साथ पेमेंट हो जाता है. हालांकि, कई बार लोग गलती से लोग किसी और के खाते में पैसे भेज देते हैं. उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारे पैसे अब कैसे वापस मिलेगा. ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई जरुरत नहीं है.
इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप अपना पैसा आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
गलत UPI लेनदेन के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें?
अगर आपने गलती से पैसे गलत UPI ID पर भेज दिए हैं, तो सबसे पहले उस पेमेंट सिस्टम (जैसे PhonePe, GPay, Paytm) पर शिकायत दर्ज करें, जिसका आपने उपयोग किया है. RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपको सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के ग्राहक सहायता को गलत ट्रांजेक्शन के बारे में सूचित करना चाहिए.
टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
टोल फ्री नंबर 18001201740 पर फोन करके भी शिकायत की जा सकती है. जिसमें पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी.
NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) पर करें शिकायत
अगर कस्टमर सर्विस से मदद नहीं मिल पाती है तो आप NPCI पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए NPCI की वेबसाइट (npci.org.in) पर जाएं. फिर Get in touch पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें. अब ‘Dispute Redressal Mechanism’ सेक्शन में जाएं. वहां आपको 'Complaint' टैब के तहत एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:
- UPI ट्रांजैक्शन ID
- वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA)
- भेजी गई राशि
- लेन-देन की तारीख
- ईमेल ID
- मोबाइल नंबर
आपको अपने बैंक स्टेटमेंट की एक प्रति भी अपलोड करनी होगी, जिसमें कटौती दिख रही हो. फॉर्म भरते समय कारण पूछा जाएगा वहां पर Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट करें. इसके बाद इसे सबमिट कर दें.
सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिले मैसेज को डिलीट नहीं करें. इसकी शिकायत के समय जरूरत होती है. याद रखें अगर आपसे गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसकी शिकायत 3 दिन के भीतर ही करें.