RBI Imposes Penalties On 5 Cooperative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने नियमों के अनुपालन में विभिन्न खामियों के लिए गुजरात स्थित पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जिनमें से प्रत्येक पर पिछले एक महीने में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.
अलग-अलग बयानों में, आरबीआई ने 13 दिसंबर, 2023 के एक आदेश में गुरुवार को कहा कि उसने वडोदरा स्थित श्री भारत सहकारी बैंक पर अन्य बैंकों के साथ जमा राशि रखने के उसके निर्देशों का पालन न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शहरी प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा 2016 के जमा निर्देशों पर ब्याज दर पर इसके मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है. Govt Increase Interest Rate For These Saving Schemes: नए साल पर सरकार का तोहफा! इन बचत योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें, देखें पूरी लिस्ट
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन पांच बैंकों में से प्रत्येक पर मौद्रिक जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला करने का इरादा नहीं है.
7 दिसंबर, 2023 के एक अन्य आदेश में, इसने निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों को ऋण और अग्रिम पर निर्देशों का पालन न करने के लिए गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के संखेड़ा में स्थित संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया.
यह जुर्माना बैंक द्वारा RBI के 'निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/संस्थानों को लोन और अग्रिम' पर जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है, जिनमें वे रुचि रखते हैं. RBI के 'निदेशकों को ऋण और अग्रिम आदि - निदेशक जमानत/गारंटर के रूप में – स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा अन्य बैंकों के पास जमा राशि का निवेश' निर्देशों के समग्र रूप से पालन न करने के लिए लगाया गया है.
बैंक ने उपरोक्त RBI निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा, जमानत या गारंटर के रूप में उनकी भूमिका की सीमा और अन्य बैंकों में जमा की जाने वाली राशि के प्रतिशत पर प्रतिबंध शामिल हैं. इन उल्लंघनों के लिए RBI ने बैंक पर जुर्माना लगाया है.