PAN-Aadhaar Linking Ends December 31: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पैन और आधार लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसे 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है.ऐसा न करने पर आपके पैन कार्ड की वैधता प्रभावित हो सकती है और बैंक, इनकम टैक्स रिटर्न या अन्य वित्तीय लेनदेन में समस्या आ सकती है.
आयकर विभाग ने क्या कहा
आयकर विभाग ने 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों का PAN 1 अक्टूबर, 2024 से पहले Aadhaar नंबर के जरिए जारी हुआ था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी करनी अनिवार्य है. नए PAN जो Aadhaar आधारित आवेदन के माध्यम से जारी किए जाते हैं, वे अपने आप लिंक हो जाते हैं, लेकिन पुराने PAN धारकों को यह प्रक्रिया स्वयं पूरी करनी होगी. PAN-Aadhaar Link Deadline: पैन-आधार लिंक की समय सीमा नजदीक, अपना स्टेटस ऐसे जांचें और पैन ‘इनऑपरेटिव’ होने से बचा
PAN-Aadhaar लिंकिंग क्या है?
PAN-Aadhaar लिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का PAN उसके Aadhaar नंबर के साथ जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य पहचान को प्रमाणित करना, डुप्लीकेट PAN को रोकना और टैक्स डेटाबेस की पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाना है। एक बार लिंक हो जाने पर ये दोनों पहचानकर्ता मिलकर टैक्स प्रशासन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं.
PAN-Aadhaar लिंकिंग क्यों अनिवार्य है?
Income Tax Act, 1961 के Section 139AA के तहत, जिन व्यक्तियों को PAN आवंटित किया गया है और जो Aadhaar के लिए पात्र हैं, उन्हें अपने Aadhaar विवरण टैक्स विभाग को बताना आवश्यक है. अगर PAN लिंक नहीं होता है, तो यह Inoperative (असक्रिय) हो जाएगा। निष्क्रिय PAN का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, उच्च मूल्य लेनदेन करने या रिफंड क्लेम करने में नहीं किया जा सकता.
PAN-Aadhaar लिंकिंग के लिए आवश्यक चीजें
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वैध PAN
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Aadhaar नंबर
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OTP प्राप्त करने के लिए Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर
PAN को ऑनलाइन Aadhaar से कैसे लिंक करें:
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आयकर विभाग के e-Filing पोर्टल पर जाएँ.
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Quick Links में ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें.
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PAN और Aadhaar विवरण दर्ज करें.
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OTP के माध्यम से सत्यापन करें.
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e-Pay Tax के जरिए निर्धारित शुल्क जमा करें.
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लॉगिन करके सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें/
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अंत में पोर्टल पर Aadhaar-PAN लिंक स्टेटस चेक करें.
सुझाव
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय तक प्रतीक्षा न करें. PAN-Aadhaar लिंकिंग अभी पूरी करने से टैक्स अनुपालन में कोई बाधा नहीं आएगी और 2026 में वित्तीय लेनदेन भी सहज रूप से होंगे.













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