पति का शैतानीपन! पत्नी ने 'काला जादू' करवाने से मना किया, तो चेहरे पर फेंक दी खौलती फिश करी
केरल के कोल्लम में एक पति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर सिर्फ इसलिए खौलती हुई फिश करी फेंक दी, क्योंकि पत्नी ने काला जादू का 'टोटका' करने से मना कर दिया था. आरोपी पति (सजीर) को शक था कि पत्नी (रेजिला) पर 'भूत-प्रेत का साया' है और वह उस पर किसी तांत्रिक का दिया ताबीज बांधना चाहता था.
केरल से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए. यहां कोल्लम जिले में एक पति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर खौलती हुई फिश करी (मछली की करी) फेंक दी. इस खौफनाक हरकत के पीछे की वजह अंधविश्वास और काला जादू है.
पुलिस ने बताया कि यह डरा देने वाली घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे की है. 36 साल की पीड़ित महिला, रेजिला गफूर, अपने किराए के घर की रसोई में फिश करी बना रही थीं. तभी उनका पति सजीर वहां आया.
तांत्रिक के कहने पर करना चाहता था 'टोटका'
सजीर ने रेजिला से कहा कि वह अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठ जाए. वह अपनी पत्नी पर काला जादू करने वाले किसी तांत्रिक की दी हुई राख (भस्म) लगाना चाहता था और एक ताबीज बांधना चाहता था.
जब रेजिला ने इस अंधविश्वास को मानने और ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया, तो सजीर आग-बबूला हो गया. गुस्से में उसने रसोई में पक रही खौलती हुई फिश करी उठाई और सीधा अपनी पत्नी रेजिला के चेहरे पर फेंक दी.
चीख सुनकर दौड़े पड़ोसी, पति फरार
दर्द के मारे रेजिला जोर-जोर से चीखने लगीं. उनकी चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग फौरन उनके घर पहुंचे. रेजिला की हालत देखकर वे सन्न रह गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी पति सजीर घर से फरार है.
'पत्नी पर भूत-प्रेत का साया है'
पुलिस की जांच में पता चला है कि सजीर को शक था कि उसकी पत्नी पर "भूत-प्रेत का साया" है. इसी वहम के चलते वह पहले भी कई बार रेजिला के साथ मारपीट कर चुका था. रेजिला ने पहले पुलिस में शिकायत भी की थी, तब पुलिस ने सजीर को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया था.
लेकिन इसके बाद भी वह नहीं सुधरा और तांत्रिकों के चक्कर काटने लगा. रेजिला ने एक टीवी चैनल को बताया कि उसका पति आंचल नाम की जगह पर किसी 'उस्ताद' के पास जाता था, जो काला जादू करता था. रेजिला ने यह भी आरोप लगाया कि सजीर उनके बेटे के साथ भी अक्सर मारपीट करता है.
पुलिस ने आरोपी सजीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1) (खतरनाक चीजों या तरीकों से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 30, 2025 02:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

