नई दिल्ली: अगर आप रोजमर्रा के खर्चे के लिए कुछ नकदी निकालने के लिए एटीएम (ATM) गए और किसी वजह से पैसे भी नहीं निकले जबकि खाते से पैसे कट गए. तो घबराने की जरुरत नहीं है बल्कि तुरंत बैंक से संपर्क करें. शायद ही आपको पता होगा कि बैंक को शिकायत मिलने के बाद एक निश्चित अवधि में ग्राहक की समस्या का समाधान करना जरुरी होता है ऐसा नहीं करने पर बैंक को अपने ग्राहक को प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना पड़ता है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियम के अनुसार यदि ग्राहक बैंक की हेल्पलाइन या ब्रांच में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाता हैं. तो बैंक को सात कार्य दिवस के अंदर ग्राहक को कटे हुए पूरे पैसे वापस करना जरुरी है. अगर ऐसा करने में बैंक असफल रहा तो हर दिन के हिसाब से ग्राहक को 100 रुपए का मुआवजा देना होगा. यह हर्जाना ग्राहक के खाते में बिना किसी दावे के जमा किया जाएगा. हालांकि इसके लिए जरुरी है कि ग्राहक पैसे कटने के 30 दिनों के अंदर बैंक में क्लेम करें.
हालांकि घोखाधड़ी के मामले में आपको अपने पैसे वापस पाने के लिए निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा. जिसके लिए आरबीआई ने अलग नियम बनाए है. दरअसल एटीएम से दो वजहों से बिना नकदी निकले पैसे कटते है, पहला एटीएम की तकनीकी गड़बड़ी और दूसरा फ्रॉड का शिकार होने पर. हालांकि दोनों ही परिस्थितियों में ग्राहक को बैंक में शिकायत करना जरुरी है.
आरबीआई ने एटीएम की गड़बड़ी होने के मामले में शिकायत का समाधान करने के लिए बैंकों की समय सीमा बनाई है. किसी भी लेन-देन के मामले को सुलझाने के लिए सभी बैंकों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश आरबीआई ने दे रखा है. यह समय सीमा समस्या के मुताबिक बनाई गई है.