7th Pay Commission: इन 7 परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता परिवहन भत्ता का फायदा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Travelling Allowance Rules: सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कई तरह के भत्ते दिए जाते है. यह भत्ते केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों को दिए जाते है. इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को परिवहन भत्ता (Travelling Allowance) आवास से कार्य स्थल आने-जाने में हुए खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है. परिवहन भत्ता मूल वेतन के साथ जुड़ता है, इसलिए इस पर महंगाई भत्ता (डीए) भी दिया जाता है. 7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, बड़ी बचत के साथ होगा सुरक्षित भविष्य

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले परिवहन भत्ते से जुड़े नियमों के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते है. नीचे बताये गए कुछ खास परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को TA का लाभ नहीं मिलता है-

छुट्टी के दौरान: यदि छुट्टी किसी पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) के लिए ली जाती है, तो परिवहन भत्ता उस महीने (महीनों) के लिए देय नहीं होगा.

विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान: परिवहन भत्ता विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि मैं स्वीकार्य नहीं होगा.

दौरे पर रहने के दौरान: यदि कोई कर्मचारी दौरे पर रहने के कारण पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) के लिए मुख्यालय/तैनाती के स्थान से अनुपस्थित रहता है, तो वह उक्त महीने (महीनों) के दौरान परिवहन भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा. तथापि, यदि उसकी अनुपस्थिति किसी पूरे महीने (महीनों) की नहीं है, तो परिवहन भत्ता पूरे महीने के लिए स्वीकार्य होगा.

ड्यूटी के रूप में मानित प्रशिक्षण के दौरान: यदि प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने के लिए कोई परिवहन भत्ता/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जाता तो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान यह भत्ता प्रदान किया जा सकता है. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान सरकारी दौरे पर, यदि दौरे की अवधि पूरे कैलेंडर महीने की हो तो यह भता स्वीकार्य नहीं होगा. विदेश मै प्रशिक्षण के दौरान भी, यदि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि पूरे कैलेंडर महीने की हो, तो परिवहन भता स्वीकार्य नहीं होगा.

विशेष दलों के सदस्यों द्वारा नगर के अंदर किंतु मुख्यालय से 8 किमी से अधिक दूरी पर निरीक्षण /सर्वेक्षण ड्यूटी के दौरान या मुख्यालय के अंदर और बाहर लगातार फील्ड ड्यूटी के दौरान: यदि कोई कर्मचारी पूरे कैलेंडर महीने की अवधि के लिए फील्ड/निरीक्षण/सर्वेक्षण इयूटी या दौरे के लिए रोड माइलेज/दैनिक भत्ता या नि:शुल्क परिवहन की सुविधा प्राप्त करता है. तो वह उस कैलेंडर महीने के लिए परिवहन भत्ते का पात्र नहीं होगा.

वेकेशन स्टॉफ के लिए: वेकेशन स्टॉफ, परिवहन भते के लिए पात्र है बशर्ते कि ऐसे स्टॉफ को कोई निःशुल्क परिवहन सुविधा न दी गई हो. तथापि, जब ऐसे वेकेशन का दौर, हर प्रकार की छुट्टी सहित, पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) तक चला हो, तो यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा.

निलंबन के दौरान: चूंकि निलंबन के दौरान संबंधित सरकारी कर्मचारी का कार्यालय आना अपेक्षित नहीं होता, अत: यदि निलंबन की अवधि पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) की हो, तो वह कर्मचारी परिवहन भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा. यदि निलंबन की अवधि को अंत मै ड्यूटी मान लिया जाता है, तब भी यही स्थिति लागू रहेगी. यदि निलंबन की अवधि आंशिक कैलेंडर महीने की है, तो उक्त महीने के लिए देय परिवहन भते को उसी अनुपात मैं कम कर दिया जाएगा.