1987 हाशिमपुरा कांड: दोषी 16 PAC के जवानों में से 4 ने किया आत्मसमर्पण, 12 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: मेरठ के हा‍शिमपुरा नरसंहार मामले में दोषी करार दिए जवानों में चार जवानों ने आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में आत्‍मसमर्पण कर दिया है. समर्पण करने वालों चार जवानों में निरंजन लाल, महेश, समीउल्ला, जैपाल हैं नाम शामिल है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) ने पिछले महीने 31 अक्टूबर को इस मामले में 42 लोगों की हत्या के जुर्म में 16 पीएसी (PAC) के जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

इन आरोपियों द्वारा कोर्ट के समक्ष आत्‍मसमर्पण करने के बाद इन सभी लोगों को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. वहीं कोर्ट ने इस हत्या कांड मामले में बाकी 12 पीएसी के जवानों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करतें हुए सरेंडर करने के लिए 22 नवंबर तक का वक्त दिया. यह भी पढ़े: हाशिमपुरा मामला: हिंदू महासभा PAC के दोषी ठहराए गए जवानों की कोर्ट में करेगी पैरवी

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 1987 में मेरठ में हुए दंगे के बाद पीएसी (PAC) के जवान हाशिमपुरा मुहल्ले के 42 मुसलमानों को अपने साथ ले गए. इनके खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने साथ में ले गए सभी मुसलमानों को गंगनहर के पास खड़ाकर गोलियों से छलनी कर दिया और लोगों के शव को नहर में फेंक दिए गए.

एक साथ इतने लोगों के गायब होने के बाद पुलिस द्वारा इन परिवारों को गायब होने को लेकर जब कुछ जवाब नहीं दिया. जिसके बाद मामला तूल पकड़ने के बाद कई अदालतों से होते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा. मामले में सुनवाई शुरू हुई कोर्ट ने इस नरसंहार माममें में पीएसी के 19 जवानों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. जिसके बाद पीड़ित पक्ष इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की तरह रुख किया. कोर्ट इस मामल में सुनवाई करते हुए सभी को 19 उम्र कैद की सजा सुनवाया. ज्ञात हो कि 19 आरोपियों में 3 की मौत हो चुकी है. 16 आरोपी जिंदा है

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