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National Helpline Against Atrocities: सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी

देश IANS|
National Helpline Against Atrocities: सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

National Helpline Against Atrocities: सरकार भेदभाव को समाप्त करने और अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सोमवार को एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियमित किया गया था. एससी और एसटी के सदस्यों पर अत्याचार को रोकना.

मंत्रालय ने कहा कि एनएचएए हेल्पलाइन पूरे देश में टोल-फ्री नंबर 14566 पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। इसे देशभर में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल/वीओआईपी करके एक्सेस किया जा सकता है. यह भी पढ़े: केंद्र सरकार को राहत: SC/ST संशोधन एक्ट के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज, FIR और गिरफ्तारी से रोक हटी

यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी. इसका मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध होगा. सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाए, राहत प्रदान की जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और दायर किए गए सभी आरोपपत्रों पर निर्णय के लिए सभी अधिनियम में दी गई समय-सीमा के भीतर अदालतों में मुकदमा चलाया जाए.

वेब आधारित स्वयं सेवा पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध एनएचएए नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और इसके नियमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेगा.

पीओए अधिनियम, 1989 और पीसीआर अधिनियम, 1955 के गैर-अनुपालन के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा. शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है.

मंत्रालय ने कहा, "किसी भी पूछताछ का जवाब आईवीआर या ऑपरेटरों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा। यह हेल्पलाइन संपर्क के एकल बिंदु की अवधारणा को अपनाएगी और इसमें एक उचित प्रतिक्रिया प्रणाली होगी.

National Helpline Against Atrocities: सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी

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प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

National Helpline Against Atrocities: सरकार भेदभाव को समाप्त करने और अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सोमवार को एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियमित किया गया था. एससी और एसटी के सदस्यों पर अत्याचार को रोकना.

मंत्रालय ने कहा कि एनएचएए हेल्पलाइन पूरे देश में टोल-फ्री नंबर 14566 पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। इसे देशभर में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल/वीओआईपी करके एक्सेस किया जा सकता है. यह भी पढ़े: केंद्र सरकार को राहत: SC/ST संशोधन एक्ट के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज, FIR और गिरफ्तारी से रोक हटी

यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी. इसका मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध होगा. सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाए, राहत प्रदान की जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और दायर किए गए सभी आरोपपत्रों पर निर्णय के लिए सभी अधिनियम में दी गई समय-सीमा के भीतर अदालतों में मुकदमा चलाया जाए.

वेब आधारित स्वयं सेवा पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध एनएचएए नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और इसके नियमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेगा.

पीओए अधिनियम, 1989 और पीसीआर अधिनियम, 1955 के गैर-अनुपालन के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा. शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है.

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शहर पेट्रोल डीज़ल
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Kolkata 106.03 92.76
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