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Gujarat: मास्क न पहनने पर कोविड केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है-हाई कोर्ट

कोरोनावायरस दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक नया तरीका निकाला है. गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड सेंटर में सेवा के लिए डायरेक्ट भेज दिया जाए.

Gujarat: मास्क न पहनने पर कोविड केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है-हाई कोर्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

कोरोनावायरस दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक नया तरीका निकाला है. गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड सेंटर में सेवा के लिए डायरेक्ट भेज दिया जाए. अपने आदेश की घोषणा करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा उल्लंघनकर्ता पांच से पंद्रह दिनों के लिए किसी भी कोविड केयर सेंटर में कम से कम चार से पांच घंटे गैर-चिकित्सा ड्यूटी करेंगे. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए COVID केयर सेंटर पर एक सूचना अनिवार्य सेवा जारी करने का निर्देश दे.

उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश जारी किया और राज्य सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ाने के निर्देश दिए. इसके अलावा, उल्लंघनकर्ताओं को सफाई, हाउसकीपिंग, खाना पकाने, मदद करने, सेवा करने, रिकॉर्ड तैयार करने, कोविड केंद्रों में डेटा रखने जैसे काम भी करने होंगे. यह भी पढ़ें: Allahabad High Court on Conversion: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं

हालांकि, ये सेवाएं उस जुर्माने के अतिरिक्त होंगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए उन पर लगाया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति आयु, योग्यता, लिंग और उल्लंघनकर्ताओं की स्थिति के अनुसार होगी. आदेश की घोषणा करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को 24 दिसंबर तक अनुपालन के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 02, 2020 05:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).