Telangana: सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को राहत, ग्रीन पटाखों की बिक्री और 2 घंटे जलाने की  मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits ANI)

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और प्रदूषण को देखते तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court)  ने दीपावली के मौके पर पटाखों को जलाने और बिक्री पर पर रोक लगा दी थी. जिसको लेकर तेलंगाना फायर वर्क्‍स डीलर्स एसोसिएशन (TFWDA) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में एक याचिका दायर की थी. जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश में थोड़ा संशोधन करते हुए  ग्रीन पटाखों  की बिक्री और जलाने को लेकर दो घंटे के लिए छुट दे दी हैं. कोर्ट के इस आदेश के बाद तेलंगाना फायर वर्क्‍स डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए ख़ुशी जाहिर की है, वहीं राज्य की जनता भी खुश है कि वे दीवाली के मौके पर दो घंटे पटाखा जला सकेंगे.

सुनवाई के दौरान तेलंगाना फायर वर्क्‍स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ अधिवक्ता प्रणव दिएश, मोहम्मद इब्राहिम, सीएच जयकृष्णा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एएलआर) सोमनाद्री गौड़ कटम टीएफडब्ल्यूडीए की ओर से पेश हुए. जिनके दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश में फेरबदल किया. यह भी पढ़े: Ban Crackers in West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और प्रदूषण को देखते राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और दिल्ली सहित कई राज्यों ने त्योहारों के मौसम में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, हरियाणा और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में ग्रीन पटाखों को बेचने के साथ ही जलाने के लिए दो घंटे की छुट दे दी गई हैं.