Employees’ Enrolment Scheme 2025: EPFO ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों को पीएफ कवर में शामिल करने के लिए दी 6 महीने की राहत अवधि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने गुरुवार को नियोक्ताओं से अपील की कि वे उसकी विशेष कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का लाभ उठाएं. इस योजना के तहत नियोक्ताओं को छह महीने की अनुपालन (कम्प्लायंस) राहत अवधि दी जा रही है, ताकि वे उन पात्र कर्मचारियों का स्वेच्छा से नामांकन कर सकें, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच EPF कवरेज से छूट गए थे.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ (EPFO) ने गुरुवार को नियोक्ताओं (Employers) से अपील की कि वे उसकी विशेष कर्मचारी नामांकन योजना (Employees’ Enrolment Scheme) यानी ईईएस (EES)–2025 का लाभ उठाएं. इस योजना के तहत नियोक्ताओं को छह महीने की अनुपालन (कम्प्लायंस) राहत अवधि दी जा रही है, ताकि वे उन पात्र कर्मचारियों का स्वेच्छा से नामांकन कर सकें, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच EPF कवरेज से छूट गए थे.

EPFO के आधिकारिक बयान के अनुसार, EES–2025 एक एकमुश्त (वन-टाइम) सुविधा योजना है, जिसका उद्देश्य EPF कवरेज का विस्तार करना और पूर्व की गैर-अनुपालन स्थितियों को सरल एवं नियोक्ता-अनुकूल तरीके से नियमित करना है. यह विशेष कम्प्लायंस विंडो नवंबर 2025 से छह महीने के लिए उपलब्ध होगी. यह भी पढ़ें: EPFO नियम में बड़ा बदलाव... 7 करोड़ पीएफ धारकों को ऐसे होगा फायदा

बयान में कहा गया है कि जो प्रतिष्ठान अब तक EPF अधिनियम के तहत कवर नहीं हुए हैं, वे इस अभियान के तहत कवरेज के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाद में पात्र कर्मचारियों की घोषणा कर उनका नामांकन कर सकते हैं. EES–2025 के तहत, जिन मामलों में पहले कर्मचारियों का अंशदान नहीं काटा गया था, वहां नियोक्ता को केवल नियोक्ता का अंशदान, धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और अधिकतम ₹100 का एकमुश्त दंडात्मक शुल्क जमा करना होगा. इसे EPFO की तीनों योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण अनुपालन माना जाएगा.

जो प्रतिष्ठान वर्तमान में आकलन या जांच का सामना कर रहे हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगे. इसी तरह, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ भी निर्धारित शर्तों के अधीन इस योजना में मान्य होंगे. यह भी पढ़ें: EPFO ने लॉन्च किया Passbook Lite फीचर; PF बैलेंस चेक करना हुआ और आसान; जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल?

EPFO ने सभी नियोक्ताओं से इस एकमुश्त, समयबद्ध अवसर का लाभ उठाने और ‘सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा’ के राष्ट्रीय विज़न में योगदान देने का आग्रह किया है. इसके लिए EPFO चिन्हित डिफॉल्टर नियोक्ताओं से SMS और ईमेल के माध्यम से संपर्क करेगा, ताकि वे EES–2025 के तहत अपनी चूक को नियमित कर सकें.

इसके साथ ही, नियोक्ताओं को योजना के लाभों और प्रावधानों से अवगत कराने के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. साथ ही, EPF ढांचे के तहत संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से भी समन्वय किया जा रहा है.

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