Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana/How To Apply: बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य में स्वरोजगार (Self-Employment) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और युवाओं को 'जॉब क्रिएटर' (Job Creator) बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana) के लिए पंजीकरण की खिड़की खोल दी है. उद्योग विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है. इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को अपना नया उद्योग या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कुल ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह भी पढ़ें: Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख की मदद; जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
ऋण और अनुदान का गणित
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका वित्तीय ढांचा है, जो नए कारोबारियों पर कर्ज का बोझ कम करता है:
- 50% अनुदान (सब्सिडी): स्वीकृत राशि का आधा हिस्सा यानी ₹5 लाख सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसे वापस करने की आवश्यकता नहीं होती.
- 50% ऋण: बाकी के ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाते हैं. महिला उद्यमियों के लिए यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए केवल 1% साधारण ब्याज लिया जाता है. इस राशि को 84 समान किस्तों में लौटाना होता है.
चार श्रेणियों में बंटा है लाभ
सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न वर्गों को कवर करने के लिए इसे चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है:
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) उद्यमी योजना
- अति पिछड़ा वर्ग (EBC) उद्यमी योजना
- महिला उद्यमी योजना
- युवा उद्यमी योजना
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं (इंटरमीडिएट) पास या समकक्ष (जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा) होना आवश्यक है. साथ ही, आवेदक की इकाई प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए. यह भी पढ़ें: Bihar: 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का ऐलान, पहली किस्त में भेजे जाएंगे 10,000 रुपये; जानें कैसे होगा आवेदन?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है:
- जाति एवं निवास प्रमाणपत्र: (महिलाओं के मामले में जाति प्रमाणपत्र पिता के पते के आधार पर होना चाहिए).
- अंक पत्र: मैट्रिक (जन्म तिथि के लिए) और इंटरमीडिएट का प्रमाणपत्र.
- पहचान पत्र: आधार कार्ड और पैन कार्ड.
- वित्तीय विवरण: बैंक स्टेटमेंट या रद्द किया गया चेक (जिसमें खाता खुलने की तिथि स्पष्ट हो).
- फोटो: हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर का स्कैन.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसे आधिकारिक पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in के माध्यम से पूरा किया जा सकता है.
- वेबसाइट पर जाकर 'रजिस्ट्रेशन' लिंक पर क्लिक करें.
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी (OTP) के जरिए पंजीकरण पूरा करें.
- लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और बिजनेस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी भरें.
- सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और फाइनल सबमिट करें.
विशेषज्ञों का कहना है कि आवेदक अपने बिजनेस प्रोजेक्ट की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.












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