Nirbhaya Gangrape Case: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में आज 2012 दिल्ली निर्भया गैंगरेप के दोषियों के वकील द्वारा आवेदन पर सुनवाई होगी. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दोषी पवन (Pawan Singh) और अक्षय (Akshay) के लिए उपचारात्मक और सुधारात्मक याचिका दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जारी करना बाकी है. इस मामले पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, वकील कहा कहना है कि याचिका दायर करने में तिहाड़ जेल के अधिकारी आड़े आ रहे हैं और जान बूझकर दस्तावेज देने में देरी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी पर सस्पेंस बरकरार, अब तक नहीं बताया कि आखिरी बार परिवार से कब मिलना चाहेंगे
बता दें कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों के अनुसार चारों दोषियों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई है, लेकिन इसका जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विनय शर्मा और विनय सिंह की की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था. निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 फांसी दी जाने वाली है. विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को तिहाड़ जेल नंबर तीन में फांसी होने वाली है और उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया है.
पढ़ें ट्वीट:
Delhi's Patiala House Court to hear today the application by lawyer of 2012 Delhi gang-rape convicts. The application alleges that Tihar authorities are yet to release documents required to file curative & mercy petitions for convicts Pawan and Akshay.
— ANI (@ANI) January 25, 2020
बात दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई, 2017 को अपने फैसले में सभी चार दोषियों के लिए मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि "निर्भया गैंगरेप और हत्या दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला है और हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मजबूर हैं."