दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को व्हाट्सएप और गूगल समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर पहले से पारित अंतरिम रोक आदेश के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, तो वीडियो से संबंधित यूआरएल या पोस्ट को हटा दें.
30 नवंबर, 2022 को, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था कि "अपमानजनक वीडियो को आगे साझा करने, वितरण करने, अग्रेषित करने या पोस्ट करने" पर तुरंत रोक लगाई जाए.
[Sexually Explicit Video of Judicial Officer] #DelhiHighCourt directs social media platforms including #WhatsApp and #Google to take down offending URLs or posts relating to the video if not already removed in terms of interim restraining order. Suit disposed of. pic.twitter.com/GPWK8rU6Oe— Live Law (@LiveLawIndia) February 8, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)