COVID-19: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या फिर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में एंट्री नहीं
उद्धव सरकार ने शुक्रवार को कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया हैं. जिसमें राज्य में अब उन्हीं को इंट्री मिलेगी. जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं. या फिर उसके पास 72 घंटे के भीतर की कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होना चाहिए. नहीं तो उसे राज्य में इंट्री नहीं मिलेगी.
मुंबई: महाराष्ट्र अन्य राज्यों की अपेक्ष कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा चपेट में था. लेकिन सरकार की कोशिशों के चलते राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है. लेकिन सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए फूंक-फूंक कर कदम रही हैं. यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने शुक्रवार को कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया हैं. जिसमें राज्य में अब उन्हीं को इंट्री मिलेगी. जो लोग कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों खुराक ले चुके हैं. नहीं तो वह राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हैं.
वहीं सरकार के गाइडलाइन में राज्य में इंट्री के लिए दूसरी एक शर्त रखी गई हैं. जिसमें 72 घंटे के भीतर की कोविड-19 की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट (RT-PCR Report) दिखाना होगा. दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. क्वारंटीन का पैसा यात्री को अपनी जेब से भरना भरना पड़ेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train: 15 अगस्त से मिलेगी मुंबई लोकल में सफर की इजाजत, जानिए क्या हैं शर्तें, कैसे मिलेगा पास?
बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी छुट देते हुए गाइडलाइन जारी की थी. इसमें 15 अगस्त मुंबई की लोकल ट्रेन (Local Train) में शर्तों के साथ यात्रा करने इसके साथ ही मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई थी.
इसके अलावा, दुकानें भी 10 के दस बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई थी. गाइडलाइन में कहा गया था कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 फीसदी क्षमता के साथ रात के 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी कोरोना की दोनों खुराकें ले चुके हों. सरकार की तरफ से दी गई इन सभी छुट के साथ ही नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 13, 2021 11:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

