Night Curfew in Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू की घोषणा, नई गाइडलाइंस जारी

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे है. जो राज्य सरकार के लिए चिंता की विषय बनता जा रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में 10 जनवरी यानी सोमवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की हैं.

Night Curfew in Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू की घोषणा, नई गाइडलाइंस जारी
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits ANI)

Maharashtra Night Curfew: महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे है. जो राज्य सरकार के लिए चिंता की विषय बनता जा रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में 10 जनवरी यानी सोमवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की हैं. सरकार के इस घोषणा के बाद 5 से अधिक लोगों के आवाजाही पर रोक रहेगी. आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. सरकार की तरफ से लिए गए इन फैसलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुए है.

सरकार की गाइडलाइन में विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते. तरणताल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे. हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे. पहले से निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को छोड़कर, खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया जाएगा. हालांकि इस तरह के आयोजन दर्शकों के बिना और खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के लिए बायो-बबल के साथ होंगे. यह भी पढ़े: Maharashtra COVID-19 Update: महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40 हजार 925 कोरोना के नए मामले सामने आए, 20 की मौत

महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की घोषणा:

इसके साथ ही मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं और आगंतुकों की वर्तमान संख्या की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे और आगंतुकों की वर्तमान संख्या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। वे भी रात 10 बजे तक ही खुले रह सकते हैं.

सरकार के नई गाइडलाइन  में सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी.  प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां हॉल टिकट जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी.

वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ही महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल और कॉलेज को लेकर भी नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे.

महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 41434 नए केस:

महाराष्ट्र में शनिवार को भी कोरोना का कहर बरकरार रहा. शनिवार को राज्य में कोरोना के 41 हजार 434 केस सामने आए. वहीं इस महामारी से  13 लोगों की कोरोना से मौत हुई हैं राहत के बात है की कोविड-19 से 9 हजार 671 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं.  जिन्हें इलाज के बाद घर जाने के लिए छुट्टी दे दी गई है.

 


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