रांची: झारखंड (Jharkhand) के गुमला जिले में एक अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. एक अधिवक्ता के अनुसार, गुमला जिला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-1) एल. दुबे ने बंधन ओरांव को मौत की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
23 सितंबर 2018 को एक लड़की जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तो लड़की के रिश्तेदार ओरांव ने उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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इसके बाद अधिक खून बहने से बच्ची की मौत हो गई. लड़की के परिजनों द्वारा आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और अगले दिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
वहीं, मध्यप्रदेश में दो नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था. उस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. इंदौर के जिला कोर्ट ने अबोध उम्र की दो सगी बहनों से दुष्कर्म के जुर्म में अधेड़ शख्स को उसकी आखिरी सांस तक कारावास में बंद रखने की सजा सुनाई थी.