मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से राज्य में 28 मार्च से रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी. नियम का पलान नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार की तरफ से कानूनी कार्रर्वाई के भी आदेश दिए गए है. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की तरफ से शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए 15 अप्रैल कोरोना से संबंधित प्रतिबंध को बढ़ा दिए हैं.
सरकार की तरफ से जारी आदेश में राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क ना लगाने वाले लोगों के खिलाफ 500 जुर्मना लगाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं सरकार के आदेश में गार्डेन जैसी सार्वजनिक जगहें रात 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है. इसके साथ ही यदि कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह भी पढ़े: COVID-19 in Mumbai: मुंबई में बढ़ेगी सख्ती, अब 4 या 5 केस मिलने पर पूरी सोसायटी सील कर देगी BMC
🚨Directions for Containment & Management of COVID-19🚨 pic.twitter.com/n7SNEUw7vN
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 27, 2021
वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि 28 मार्च की रात 10 या 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अब बीएमसी 4 या 5 केस मिलने पर पूरी सोसायटी सील कर देगी. सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी
बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर महाराष्ट्र अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा चपेट में हैं. देश में पाए जाने वाले कोरोना के मामलों में पच्चास फीसदी मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं. देश में आज करीब 62 हजार से ज्यादा कोरोना में मामले पाए गए है.