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Chandigarh Shocker: पेट दर्द होने पर अस्पताल गई महिला, डॉक्टर्स ने काट दी 4 उंगलियां; कोर्ट ने लगाया ₹78 लाख का जुर्माना

चंडीगढ़ के मोहाली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने इलाज के दौरान डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाए हैं.

Chandigarh Shocker: पेट दर्द होने पर अस्पताल गई महिला, डॉक्टर्स ने काट दी 4 उंगलियां; कोर्ट ने लगाया ₹78 लाख का जुर्माना
Photo- Pixabay

Chandigarh Shocker: चंडीगढ़ के मोहाली (Mohali News) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने इलाज के दौरान डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाए हैं. 45 वर्षीय गुरमीत कौर का कहना है कि नवंबर 2020 में उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या (Gastrointestinal Problems) का पता चलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस दौरान डॉक्टरों ने दवा देने के लिए उनके बाएं हाथ में एक कैनुला डाला. हालांकि कुछ ही दिनों में उनकी पेट की समस्या ठीक हो गई, लेकिन उनके हाथ में सूजन और दर्द बढ़ गया.

जब कौर ने इसके बारे में डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य है और समय के साथ ठीक हो जाएगा.

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अचानक नीला और सुन्न हो गया हाथ

लेकिन, अचानक रात में दर्द और बढ़ गया और उनका हाथ नीला और सुन्न हो गया. उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके हाथ में गैंग्रीन हो गया है और अगर तुरंत सर्जरी नहीं की गई, तो उसे काटना पड़ सकता है.

अस्पताल में 4 उंगलियां काट दी गईं

अब, आरोप है कि अस्पताल ने सर्जरी अधूरी छोड़ दी और उन्हें बिना टांके और खुले घाव के साथ एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल भेज दिया. दूसरे अस्पताल में, उनकी चार उंगलियां काट दी गईं और उसके नाखून निकाल दिए गए. बाएं हाथ से काम करने वाली गुरमीत अब अपने दैनिक कार्य स्वयं नहीं कर पा रही हैं. उन्हें पूरी तरह से अपने परिवार और घरेलू सहायिकाओं पर निर्भर होना पड़ रहा है.

अस्पताल प्रशासन ने क्या सफाई दी?

वहीं, अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई में कहा कि शिकायत केवल परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए की गई है. अस्पताल ने दावा किया कि मरीज ने सर्जरी से पहले एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और सभी चिकित्सा प्रक्रियाएं समय पर और मानक नैदानिक ​​​​प्रथाओं के अनुसार की गई थीं.

गुरमीत कौर को मिलेगा ₹78 लाख

इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने गुरमीत कौर को ₹50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अस्पताल को उसके कटे हुए हाथ को कृत्रिम हाथ से बदलने के लिए ₹28 लाख का खर्च भी वहन करना होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2025 07:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).