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सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के 4 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई

चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक को 39.18 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में मुख्य प्रबंधक सहित इंडियन बैंक के चार पूर्व अधिकारियों को तीन साल जेल की सजा सुनाई है.

सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के 4 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई
सीबीआई (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 17 सितंबर: चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक को 39.18 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में मुख्य प्रबंधक सहित इंडियन बैंक के चार पूर्व अधिकारियों को तीन साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर अपराध करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. चार व्यक्ति पूर्व मुख्य प्रबंधक अजीज, जी.वी. श्रीनिवासन, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक और एस अरुणाचलम, पूर्व महाप्रबंधक हैं.

इसने किरण ओवरसीज लिमिटेड के रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा को 37 महीने के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, क्योंकि वे भी साजिश में शामिल थे. इसने किरण ओवरसीज लिमिटेड के रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा को 37 महीने के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, क्योंकि वे भी साजिश में शामिल थे. सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि किरण ओवरसीज लिमिटेड और उसके निदेशकों सहित आरोपियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया है. आरोपी ने साजिश के तहत झूठे और जाली दस्तावेज पेश किए. यह भी पढ़ें : दिल्ली के विधायक अमानतुल्ला खान का सहयोगी गिरफ्तार

ऋण राशि चार पूर्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी मंजूरी और या इंडियन बैंक के वित्तीय हितों को सुरक्षित किए बिना जारी की गई थी. आरोपी कर्ज नहीं चुका पाया, जिससे 39.18 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. सुनवाई के दौरान इंडियन बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक समेत चार आरोपी लोक सेवकों की मौत हो गई. इसलिए उन पर लगे आरोप को हटा दिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 17, 2022 01:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).