CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री-खरीद मामले में 2 को किया गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली, 10 जनवरी: सीबीआई ने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर बाल यौन शोषण सामग्री की कथित बिक्री और खरीद से जुड़े एक मामले की चल रही जांच के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार यादव (Neeraj Kumar Yadav) और कुलजीत सिंह माकन (Kujeet Singh Maakan) के रूप में पहचाने गए आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और इन्हें शनिवार को यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

सीबीआई ने एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) 2012 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी आपत्तिजनक सामग्री की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन दे रहा था, जिसमें बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री भी थी.

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आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति से बड़ी मात्रा में डेटा खरीदा था, जिसे क्लाउड-बेस्ड वेबसाइटों पर संग्रहीत किया गया था, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री थी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री भी शामिल थी और उसी के लिए पेटीएम के माध्यम से उसे भुगतान किया गया था. सीबीआी ने कहा कि इसके बाद, आरोपी ने कथित रूप से इंस्टाग्राम पर उक्त सामग्री की बिक्री के लिए एक विज्ञापन पब्लिश किया.

इसने कहा कि ग्राहकों से पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने पर, अभियुक्त कथित रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके साथ आपत्तिजनक सामग्री साझा कर रहा था. यह भी आरोप है कि वह 2019 से इन गतिविधियों में शामिल है.