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मुंबई के मालाड में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कार ने सात साल के बच्चे को कुचला, मामले में केस दर्ज; VIDEO

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कड़ी धाराओं सहित धारा 281 और 125(बी) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। बांगुर नगर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

मुंबई के मालाड में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कार ने सात साल के बच्चे को कुचला, मामले में केस दर्ज; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Car Runs Over 7-Year-Old Boy: मुंबई के मालाड स्थित एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक्सीडेंट का एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक सात साल के बच्चे के पैर पर कार चढ़ने से गंभीर चोटें आई हैं. यह दर्दनाक हादसा 19 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 बजे इंटरफेस हाइट्स सोसाइटी के परिसर में हुआ. जो CCTV में कैद हो गया है. इस मामले में बांगुर नगर पुलिस ने ड्राइवर श्वेता शेट्टी-राठोड़ के खिलाफ FIR दर्ज किया हैं.

सोसाइटी परिसर में खेलते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, घायल बच्चा अन्वय मजुमदार (7) सोसाइटी के खुले मार्ग में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी पड़ोसी की कार ने उसके पैर को कुचल दिया. अन्वय की मां महुआ मजुमदार ने पुलिस को बताया कि उनके दूसरे बेटे ने इंटरकॉम के माध्यम से कहा, "अन्वय का पैर कुचल गया है. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Road Accident: नवी मुंबई में तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, आठ घायल

रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कार ने सात साल के बच्चे को कुचला

बच्चे को कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया

अन्वय को तुरंत अंधेरी स्थित कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी बाईं टखने और एक अन्य हड्डी की गंभीर फ्रैक्चर के लिए सर्जरी करनी पड़ी।

पीड़िता परिवार का आरोप

महुआ मजुमदार ने 20 अक्टूबर को पुलिस को दी गई अतिरिक्त शिकायत में दावा किया कि यह घटना जानबूझकर और मकसदपूर्ण थी. उनका आरोप है कि आरोपी, जो सोसाइटी के सेक्रेटरी की पत्नी हैं, ने "लापरवाही और तेज गति" से गाड़ी चलाकर उनके बेटे के पैर को कुचल दिया, जो पहले दोनों परिवारों के बीच हुई झगड़े की वजह से हुई नफरत का नतीजा है.

शिकायत में कहा गया है कि शेट्टी-राठोड़ को पता था कि बच्चे खेल रहे हैं और उनका बेटा जमीन पर बैठा था, फिर भी उसने उसे कुचलने में कोई परवाह नहीं की। घटना के बाद आरोपी ने बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए कोई फोन भी नहीं किया।

इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कड़ी धाराओं सहित धारा 281 और 125(बी) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। बांगुर नगर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 23, 2025 10:04 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).